[₹2750 मासिक] हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023: यहाँ करें आवेदन, जानें पूरी प्रोसेस

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 (Haryana Avivahit Pension Scheme) के तहत हरियाणा सरकार ने हाल ही में 45-60 वर्ष के अविवाहित वर्ग को एक बड़ी सौगात देते हुए पेंशन देने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बुज़र्ग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना की तर्ज़ पर कुवारों को भी पेंशन देने का निर्णय लेते हुए प्रदेश में अविवाहित पेंशन योजना और विधुर पेंशन योजना (Vidhur Pension Yojana) की घोषणा की है।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी इस अविवाहित पेंशन योजना के तहत राज्य के अविवाहितों  को सरकार की तरफ से पेंशन के रुप में आर्थिक सहायता राशि प्राप्त होगी, जिसका उदेश्य लाभार्थी वर्ग की जीवन स्तर को सुधारना है व उन्हें राज्य सरकार की और से सम्मान देना है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको Haryana Unmarried Pension Yojana से जुडी सभी जानकारी देने वाले हैं जैसे की योजना के लाभार्थी, जरुरी दस्तवेज़, पात्रता इत्यादि।

Haryana Avivahit Pension Yojana 2023 in Hindi (हरियाणा अनमैरिड पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी)

हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना

Haryana Avivahit Pension Yojana 2023 (Overview)
योजना का नामHaryana Unmarried Pension Yojana (हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना)
घोषणा जारीकर्ता श्री मनोहर लाल खट्टर (मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार)
योजना लाभ स्तरराज्य स्तरीय
राज्य हरियाणा
योजना जारी की तिथि जुलाई, 2023
उद्देश्य पेंशन राशि के माध्यम हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक मदद करना व उन्हें सम्मान देना।
योजना का लाभ प्रदेश के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी।
लाभार्थी वर्ग अविवाहित पुरुष और महिला, विधुर
आवेदन का तरीकाऑनलाइन/ऑफलाइन
Avivahit Pension Yojana Helpline0172-2715090 1800-2000-023
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in/

Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 (In Hindi)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा राज्य के अविवाहित नागरिको को सम्मान व आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, राज्य के 45 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के अविवाहित नागरिक इस योजना का लाभ ले सकेंगें।

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधा उनकें बैंक खाते में प्राप्त होगी। राज्य के करीब 1.25 लाख नागरिक इस पेंशन राशि का लाभ उठा सकेंगें। हरियाणा राज्य में पहले से चल रही बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत राज्य के नागरिको लाभ मिल रहा है।  पहले से चल रही उपरोक्त पेंशन योजनाओं की तर्ज़ पर अब सरकार द्वारा Haryana Unmarried Pension Yojana को भी शरू किया गया है। हरियाणा राज्य के जो भी नागरिक इस योजना की पात्रता को पूरा करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन स्कीम का उद्देश्य (Objective)

हरियाणा राज्य में ऐसे बहुत से लोग जिनकी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई है, ग्रामीण परिसर में इनकी संख्या अधिक है। इन्ही लोगों में से कुछ की शादी की उम्र भी निकल चुकी है, ऐसे में हरियाणा सरकार ने उन्हें आर्थिक साहयता प्रदान करने के लिए अविवाहित पेंशन योजना का शुभारंभ किया।

सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत अब इन लोगो को आर्थिक मदद मिलेगी जिससे ये लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगें। अब इन लोगो को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

इस योजना की वजह से अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और समाज में उन्हें सम्मान मिल सकेगा। पेंशन के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी को सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी, इसके लिए उसे कहीं जाने की भी जरुरत नहीं है।

अनमैरिड पेंशन योजना के फायदे/विशेषताएं

  • हरियाणा अनमैरिड पेंशन स्कीम के तहत हरियाणा राज्य के अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को लाभ मिलेगा।
  • योजना नियम के तहत केवल 45 साल से लेकर 60 साल तक के उम्र के पुरुषों और महिलओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • सरकार द्वारा प्रदेश के सवा लाख से भी अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया है।
  • योजना के तहत ₹2750 मासिक की आर्थिक सहायता लाभार्थी को मिलेगी जो सीधा उसके दिए गए बैंक खाते में प्राप्त होगी।
  • हर महीने की निश्चित तारीख को योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी को उसके बैंक अकाउंट में मिलेगी।
  • पेंशन राशि प्राप्त होने से हरियाणा राज्य में रहने वाले योजना लाभार्थी अविवाहित महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
  • योजना के लाभार्थी अच्छे से अपना जीवन यापन करने में सक्षम होंगें।

अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा हेतु पात्रता मानदंड

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरुरी है।
  • हरियाणा राज्य के केवल अविवाहित पुरुष और महिला ही इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बिच होनी चाहिए। हर उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम हो, वही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • हरियाणा राज्य के विधुर नागरिक (जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो) भी इस योजना के पात्र है।
  • आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता व कुछ मूलभूत दस्तावेज़ों का होना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ की सूची

Haryana Unmrried Peoples Scheme Documents Required
📌आधार कार्ड
📌मूल निवास प्रमाण पत्र
📌आय प्रमाण पत्र
📌बैंक खाते की प्रति
📌फैमिली आईडी
📌पासपोर्ट साइज फोटो
📌मोबाइल नंबर

 

अनमैरिड पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड (Application Form PDF)

अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन करने से पहले आवेदन प्रक्रिया और आवेदन के लिए जरुरी दस्तवेज़ की सूचि ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आवेदन के लिए अनमैरिड पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए इस लेख के शुरू में गयी तालिका से आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें और वेबसाइट विजिट करें। आधिकारिक वेबसाइट से ही आप योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं व प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। योजना अप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें व सभी जरुरी दस्तवेज़ों की प्रति साथ सलंगन करें।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए कैसे अप्लाई करें

Haryana Unmarried Pension Scheme Online Form Apply करने के लिए आप निचे दिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। आवेदन करने से पूर्व योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ तैयार रखें। एक बार अपनी पात्रता को भी जरूर चेक करें।

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर पहुंचने के बाद आपको मदद योजना नाम से दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर स्क्रीन पर अगला पेज खुलता है।
  • आपको अपनी स्क्रीन पर खुले हुए पेज में पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यह आपको एक और पेज पर ले जाएगा।
  • आपको अब अनमैरिड पेंशन योजना वाले पेज पर क्लिक करना है जो आपकी स्क्रीन पर आया है। ऐसा करने से एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुलता है।
  • आपको अपनी स्क्रीन पर खुला हुआ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकालना है।
  • अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उसे सही जगह पर दर्ज करना होगा।
  • सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र लेकर संबंधित डिपार्टमेंट में देना होगा।

इस तरह से उपरोक्त चरणों को क्रमबद्ध तरिके से पूरा करने के बाद आप अपना हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म सफतलतापूर्वक आवेदन कर सकते है। संबंधित आवेदन के बार में अपडेट आपको अपने फ़ोन नंबर के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी।

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