अगर आपने अपना पैन आधार से रजिस्टर्ड नहीं कराया है और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो यह छोटा सा काम करें

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यदि आप 30 जून से चूक गए और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो आप अपने बैंक खाते में 50000 से अधिक जमा नहीं कर सकते।

अगर आप अपने निष्क्रिय पैन कार्ड से टीडीएस फाइल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

चिंता न करें, आपके पास अभी भी अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का मौका है, इसमें 39 दिनों का समय लग सकता है।

आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अपना आधार विवरण भरना होगा और यह 30 दिनों के बाद सक्रिय हो जाएगा।

अपने पैन को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और फिर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको आधार लिंक सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी।

सारी जानकारी और पेनल्टी भरने के बाद 30 दिन में आपका पैन एक्टिवेट हो जाएगा. फिर आप टीसीएस, टीडीएस और डिपॉजिट भरने के लिए पैन का उपयोग जारी रख सकते हैं।

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