B.Ed vs BTC: बीएड वाले नहीं होंगे लेवल-1 शिक्षक के पात्र, केवल बीटीसी वाले होंगें प्राइमरी टीचर

B.Ed Student will not be eligible for level-1 Teacher: सुप्रीमकोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि अब केवल बीटीसी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्र होंगे। हालाँकि  सरकार के इस फैसले  बीएड अभ्यर्थियों झटका जरूर लगा है। पोस्ट में आगे जानें पूरी खबर।

B.Ed vs BTC: राष्ट्रीय सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, जिससे देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश के बीएड और बीटीसी उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, जिसके बाद अब केवल बीटीसी उम्मीदवार ही लेवल-1 के शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पूरे देश में पड़ेगा, न केवल राजस्थान में।

एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने यह निर्णय लिया है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अधिसूचना को वैध ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था।  कोर्ट ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को भी खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आने वाले समय में ये निर्णय सभी राज्यों और नागरिकों पर लागू होंगे। इस फैसले के बाद, बीटीसी करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की अनुमति नहीं होगी, जबकि बीएड रखने वाले उम्मीदवारों को लेवल-1 की भर्ती की दौड़ से बाहर रखा जाएगा।



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