Rajasthan Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana, Rajasthan: सरकार ने देश के हर वर्ग के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, ताकि सभी का कल्याण हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इसी तरह, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है। Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana के तहत राज्य सरकार हर उम्र के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान करती है।

इस योजना के तहत उम्र के हिसाब से विशेष लोगों को विभिन्न पेंशन राशि दी जाती है, ताकि राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के तहत, विकलांग महिलाएं और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निवासियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हैं और योजना के आवेदन के लिए इच्छुक है या फिर Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana 2023 के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, जैसे कि – मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया, तो इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें ताकि आपको योजना से जुडी संपूर्ण जानकारी मिल सके और आपको योजना का लाभ लेने में आसानी हो।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana in Hindi

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान (एक नजर में)
योजनाMukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana
योजना स्तर राज्य स्तरीय
राज्य राजस्थान
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन
लाभार्थी वर्ग राजस्थान राज्य के दिव्यांग व्यक्ति
उदेश्य दिव्यांग लोगो को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटClick here
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है?राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गयी इस योजना के तहत राज्य के बौने व दिव्यांग लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गयी एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के उन व्यक्तियों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शारीरिक रूप से विशेष, अर्थात दिव्यांग हैं। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के बौने और दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन की राशि दी जाएगी, क्योंकि अधिकांश विकलांग नागरिक अपनी आजीविका के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन की राशि का लाभ केवल 40% या इससे अधिक विकलांग होने पर ही मिलेगा। पेंशन की राशि उम्र के आधार पर दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का प्रबंधन राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य के किसी भी आयु वर्ग के विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का मुख्य उदेश्य (Objective)

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को उनके जीवन को सुधारने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान करना है। इससे वे सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकें, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी, जिससे वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त करके विशेष योग्यजन अपनी दैनिक जीवन में आवश्यक सामग्री को स्वयं खरीद सकेंगे, इससे अब वे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के फायदे व विशेषताएं (Benefits & Key Features)

  • राजस्थान सरकार ने राज्य के दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • यह पेंशन राशि दिव्यांग नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
  • योजना में अंधता, अल्प दृष्टि, चलन निशक्ता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का हानि, मानसिक रोग, आदि जैसे विशेष योग्यजन व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
  • पेंशन सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे विकलांग व्यक्ति को अधिक परेशानी नहीं होगी।
  • यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को खुद के खर्चे पर नियंत्रण देने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर को सुधारेगी।
  • इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक विकास की देखभाल की जा रही है।
  • योजना का प्रबंधन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • इसके माध्यम से दिव्यांगजन को स्वोत्साहित किया जा रहा है, जो उनके जीवन में सुधार करने में मदद करेगा।
  • योजना के अंतर्गत किसी भी आयु के विकलांग व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण या शहरी हों।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि का विवरण

राजस्थान सरकार Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana के तहत अलग-अलग उम्र के लोगों को अलग-अलग सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। योजना के पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।

आयु-वर्ग पेंशन की राशि  
55 वर्ष से कम (महिला)750 रुपए प्रतिमाह
58 वर्ष से कम (पुरुष)750 रुपए प्रतिमाह
55 वर्ष एवं उससे अधिक (महिला)1,000 रुपए प्रतिमाह
58 वर्ष एवं उससे अधिक (पुरुष)1,000 रुपए प्रतिमाह
75 वर्ष से कम1,000 रुपए प्रतिमाह
75 वर्ष व उससे अधिक1,250 रुपए प्रतिमाह
कुष्ठ रोग मुक्त (सभी उम्र वालो को)1,500 रुपए प्रतिमाह

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana आवेदन हेतु पात्रता शर्तें

1. आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. योजना का लाभ वही नागरिक प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय को 48,000 रुपए से कम होना चाहिए।
4. आवेदनकर्ता के पति और पत्नी दोनों अलग-अलग रूप में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5. शहरी क्षेत्र में लाभ पाने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को 60,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. 40% या उससे अधिक अपंगता से प्रभावित व्यक्ति इस योजना के लाभार्थी होंगे।
7. कोई भी आयु या वर्ग के दिव्यांग नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
8. यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बौना हो, और उनकी ऊँचाई 3 फीट या 6 इंच से कम हो, तो वे इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana)

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana के आवेदन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें –

  1. सबसे पहले, आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति या तहसील कार्यालय जाना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में जाना होगा।
  2. वहां जाकर, आपको Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana Application Form लेना होगा।
  3. आवेदन फॉर्म मिलने के बाद, आपको उसमें मांगी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  4. इसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगें गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  5. यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको आवेदन फॉर्म को विकास अधिकारी या पंचायत समिति कार्यालय में जमा करना होगा।
  6. अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, तो उस स्थिति में आपको आवेदन फॉर्म को उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।



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