NFBS UP: Rastriya Parivarik Labh Yojana Status Check, पैसे नहीं मिले तो ऐसे करें स्टेटस चेक

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) की शुरुआत, ऐसे गरीब परिवारों की मदद करने के लिए की गई है जिनके कमाऊ मुखिया अचानक मर गए हैं। सरकार इस योजना के तहत आश्रित परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवार कुछ समय तक खुद का भोजन कर सकें।

राज्य की गरीब महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके पति हाल ही में चले गए हैं। आज हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, योग्यता और आवेदन की स्थिति (Rastriya Parivarik Labh Yojana), पारिवारिक लाभ का पैसा कब मिलेगा आदि की पूरी जानकारी देंगे।

NFBS UP PAYMENT STATUS CHECK 2023 | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन व पेमेंट की स्थिति की जाँच

Parivarik Labh Yojana Check Status 2023

Rastriya Parivarik Labh Yojana Status 2023
योजना का नामयूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
योजना लाभ राज्य स्तरीय
राज्य उत्तर प्रदेश
योजना जारी वर्ष2021
लाभार्थी वर्ग उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार
उदेश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

Rastriya Parivarik Labh Yojana Kya Hai?

जब दुर्भाग्यवश एक गरीब परिवार में रोज कमाकर आजीविका चलाने वाले मुखिया (पुरुष या महिला) की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार गंभीर आर्थिक समस्याओं से गुजरने लगता है। परिवार को दो वक्त की रोटी पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।

सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आश्रित परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवार का खर्च थोड़ा कम हो सके। जिन परिवारों के कमाने वाले मुखिया की हाल ही में मृत्यु हो गई है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। सरकार इस योजना का धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इसी लेख में आगे आप जानेगें की “पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा” व साथ ही योजना से जुडी अन्य जानकारी भी

पारिवारिक लाभ का पैसा कब मिलेगा?

अगर आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) के लिए आवेदन कर चुके हैं और चिंतित हैं कि “पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा?”तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। आगे हम स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया एक-एक करके बताएंगे।

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Parivarik Labh Yojana Status Check Steps

  1. पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग (nfbs.upsdc.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. आप अपने होम पेज पर “आवेदन की स्थिति” नामक ऑप्शन देखेंगे. इस पर क्लिक करें।
  3. अब अगली पृष्ठ पर अपना जिला और खाता नंबर चुनें।
  4. लॉगिन संख्या या पंजीकृत संख्या डालें, फिर खोज पर क्लिक करें।
  5. आप क्लिक करते ही आपके आवेदन का स्थान स्क्रीन पर दिखाई देगा।

नोट: सरकारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के 45 दिनों के भीतर लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में धन भेजा जाता है। अगर समय सीमा 45 दिन पार कर चुका है और आपका आवेदन किसी भी कारण से प्राप्त नहीं हुआ है, तो शीघ्र ही अपने जिला कल्याण अधिकारी से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करें।

Rastriya Parivarik Labh Yojana योग्यता और आवश्यक शर्तें

  • योजना का लाभ लेने के लिए केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी पात्र हैं।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो। अर्थात् शहरी क्षेत्र में ₹56,450 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक उसकी वार्षिक आय नहीं होगी।
  • यह परिवार के “कमाऊ मुखिया” (पुरुष या स्त्री) की मृत्यु पर लागू होगा।
  • पति-पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता परिवार का आधार हैं।
  • मरने वाले की आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए।
  • मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए।

जरुरी दस्तावेज़ों की सूचि

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आवासीय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण-पत्र
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. पहले उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “नया पंजीकरण” का विकल्प चुनें।
  3. अब आपके सामने एक ऑनलाइन फार्म खुलेगा। मृतक, बैंक खाते और आवेदक का विवरण अच्छी तरह से भरें।
  4. आवासीय प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र और फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
  6. एक बार सब कुछ चेक करें। सब कुछ सही होने पर कैप्चा कोड डालें, धीरज पर टिक लगाकर भेजे गए फार्म पर क्लिक करें।
  7. बाद में अंतिम पेज का प्रिंट आउट और सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर तीन कार्य दिवस के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। जमा
  8. करने के बाद कार्यालय से रसीद प्राप्त करें।
  9. इस तरह आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की District Wise List कैसे देखें

  1. पहले अपने ब्राउजर में nfbs.upsdc.gov.in नामक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “जनपदवार लाभार्थियों का विवरण” चुनें।
  3. अब अपने राज्य का चुनाव करें।
  4. इसी तरह ब्लॉक, पंचायत और तहसील का चयन करें।
  5. अब आपके गाँव के लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का टोलफ्री नंबर क्या है?

योजना से जुड़े विषय में सवाल अथवा शिकायत के लिए आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-0001 पर संपर्क कर सकते हैं।



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