Uttar Pradesh Varasat Praman Patra: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र जारी किया है, जो एक अधिकारी दस्तावेज है। इसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कहते हैं।क्योंकि आप उत्तराधिकार प्रमाण उतर का उपयोग करके विरासत में मिली जमीन, संपत्ति, घर, मकान आदि के मूल वारिस के रूप में नाम बदलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख् यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को यूपी विरासत प्रमान पत्र बनाने की अनुमति दी है।
इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे विरासत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रदेशवासी UP Varasat Praman Patra बनाने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यूपी वरासत प्रमाण पत्र से संबंधित सभी जानकारी इस लेख में दी गई है, इसलिए इसे अंत तक पढ़ें।
UP Virasat Praman Patra 2023 (यूपी विरासत प्रमाण पत्र)
UP Varasat Praman Patra 2023 | |
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आर्टिकल का विषय | यूपी विरासत प्रमाण पत्र कैसे बनता है? |
विभाग | राजस्व न्यायलय उत्तर प्रदेश |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी वर्ग | उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक |
उदेश्य | भूमि संबंधी मामलों का उचित तरिके से निबटारा करना |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://vaad.up.nic.in/ |
यूपी विरासत प्रमाण पत्र क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीणों और माफियाओं द्वारा जमीन से जुड़े विराट के नाम पर होने वाले शोषण को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि सभी जानते हैं, भूमि माफियाओं के कारण ग्रामीण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए खास तौर पर इस योजना को शुरू किया गया है ताकि भूमि माफियाओं का शोषण अब नहीं होगा। पोर्टल नागरिकों को राहत देगा और भूमि विवादों को समाप्त करेगा। आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं।
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यूपी विरासत प्रमाण पत्र का उदेश्य
मुख्य लक्ष्य यह है कि नागरिकों को विरासत प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा ऑनलाइन मिल जाए। नागरिकों को अब विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा।
विरासत प्रमाण पत्र (Virasat Praman Patra) बनवाने के लिए घर बैठे अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और समय और पैसे दोनों बचेंगे।
UP Varasat Praman Patra Documents Required
- भूमि विवरण संबंधित दस्तावेज,
- मूल निवास प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Varasat Praman Patra 2023 Online Apply Process
अगर आप UP Virasat Praman Patra को ऑनलाइन माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो आप विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे बना सकते हैं. यह बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध तरिके से फॉलो करना होगा।
- आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का मुख पृष्ठ दिखाई देगा, नीचे की ओर जाएं और ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन चुनें।
- अब उत्तराधिकारी या वरासत पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा।
- अब आपको इस पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब इस फार्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
- अब आपको कैप्चा कॉर्ड दर्ज करना होगा।
- अब लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा। राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकार विरासत के लिए आवेदन प्रपत्र 9 का फॉर्म इस पेज पर उपलब्ध होगा।
- यह फॉर्म चार भागों में बांटा जाएगा। इन चारों भागों में दी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- पूर्ण विवरण भरने के बाद आपको “सबमिट” या “प्रस्तुत” का ऑप्शन चुनना होगा। इस प्रकार आप यूपी विरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष: उत्तरप्रदेश विरासत प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है? से जुडी समस्त जानकारी योजनाबद्ध तरिके से ऊपर लेख में दी गयी है, उम्मीद करते हैं की ऊपर दी गयी जानकारी की मदद से आप अपना विरासत प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम रहेंगें। प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी जरुरी दस्तावेज़ों की सूचि भी ऊपर दी गई है, इसलिए इसे बनाने से पूर्व उपरोक्त दी गयी दस्तावेज़ सूचि का अवलोकन कर लें ताकि आपको विरासत प्रमाण पत्र (Varasat Praman Patra) बनाने में आसानी हो सके।