Haryana Asahaya Pension Yojana: सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। इस दिशा में, हरियाणा सरकार ने हरियाणा असहाय पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य असहाय बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार गरीब, असहाय बच्चों को हर 1850 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इस पेंशन राशि को सीधे उन बच्चों के बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेजा जाएगा, जिन्होंने इस योजना के तहत आवेदन किया होगा। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं बच्चों को लाभ मिल पायेगा जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। पेंशन राशि मिलने से इन असहाय बच्चों को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं पड़ेगा, और अब वे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकेंगे। इससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकेंगे।
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और हरियाणा असहाय पेंशन योजना (Haryana Asahaya Pension Yojana) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस लेख को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।
हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2023 | Haryana Asahaya Pension Yojana Hindi Me
हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2023 (एक नजर में) | |
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योजना का नाम | Haryana Asahaya Pension Yojana |
योजना लाभ स्तर | राज्य स्तरीय |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी वर्ग | हरियाणा राज्य के बेसहारा बच्चे |
उद्देश्य | असहाय बच्चों को हर महीने पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 1850 रुपए प्रतिमाह |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Official Website | digitalseva.csc.gov.in |
Helpline Number | जल्द जारी होगा। |
Haryana Asahaya Pension Yojana Kya Hai? (Hindi Me) | हरियाणा असहाय पेंशन योजना के तहत राज्य के गरीब, असहाय बच्चों को हर महीने 1850 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी, जिससे की वे अपनी दैनिक जरुरतों को पूरा कर सकें उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। |
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा असहाय पेंशन योजना के अंतर्गत, हर महीने बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 1850 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी बच्चों के बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी पारिवारिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक अपने पास के अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, और सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी, और वे अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकेंगे।
Haryana Asahaya Pension Yojana Objective (हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उदेश्य)
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई असहाय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे असहाय, गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाए, जिनका कोई सहारा नहीं है और जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में ये बच्चे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं जो की बहुत गलत है, इसी बात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने Haryana Asahaya Pension Yojana को शुरू किया। इस योजना के तहत ऐसे गरीब, असहाय बच्चों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े और इस पैसे से वे अपनी जरुरतों को पूरा कर सके। सरकार ने हर महीने 1850 रुपए की पेंशन राशि देने की योजना बनाई है। सरकार की ओर से मिलने वाली इस पेंशन सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
Benefits and Key Features (लाभ एवं विशेषताएं)
- राज्य के गरीब, असहाय बच्चे, जो पालन-पोषण के लिए समर्थ नहीं हैं, उन्हें इस योजना के तहत हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
- योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के गरीब बच्चों उनकी जरुरतों के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान है।
- असहाय बच्चों के कल्याण के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा असहाय पेंशन योजना शुरु की है।
- योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि का उपयोग बच्चे अपनी शिक्षा और अन्य मूलभूत जरुरतों के लिए कर सकेंगे।
- इस योजना के पात्र केवल 21 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों ही हैं।
- अगर आवेदक के पास हरियाणा असहाय पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कोई नहीं है, तो वे किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ 5 साल तक हरियाणा में निवास की प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गरीबी का प्रमाण धारक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- हरियाणा असहाय पेंशन योजना पूरे राज्य में लागू है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस स्कीम से लाभ मिल सके।
पात्रता शर्तें एवं आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Eligibility Criteria and Requred Document)
- इस योजना का आवेदन करने वाले को हरियाणा राज्य में स्थायी निवास होना चाहिए।
- यदि बच्चे के परिवार में पहले से ही कोई सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहा हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।
- योजना के लिए केवल वही आवेदक पात्र होंगें जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होगी।
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हरियाणा असहाय पेंशन योजना के आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज़
अगर आप Haryana Asahaya Pension Yojana की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और आवेदन के इच्छुक हैं तो आप हरियाणा असहाय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मगर इसके लिए आपको निम्न दस्तवेज़ों की आवश्यकता होगी
- आधार कार्ड
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- वोटर वार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
How to Apply for Haryana Asahaya Pension Yojana? (हरियाणा असहाय पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?)
हरियाणा असहाय पेंशन योजना आवेदन के इच्छुक आवेदक को आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, और सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
- आपको वहाँ के अधिकारी से मिलकर योजना के बारे में जानकारी लेनी होगी।
- अधिकारी से योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरुरी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद, मांगें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अंत में फॉर्म पूरा तैयार होने के बाद आपको यह फॉर्म फिर से वही अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, और सीएससी केंद्र पर जमा करना होगा।
इस तरह, आप हरियाणा असहाय पेंशन योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।